ऐसे वरिष्ठ नागरिक जो स्वयं अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं, अपनी संतानों या उत्तराधिकारियो से मासिक भत्ता प्राप्त करने के लिए 'माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007' के प्रावधानों के अधीन कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं. यहाँ वरिष्ठ नागरिक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो 60 वर्ष या अधिक की आयु का/की है.
इस सम्बन्ध में प्रत्येक उपखंड मुख्यालय पर, उपखंड अधिकारी, भरण-पोषण अधिकरण के रूप में सुनवाई करता है, जिसके समक्ष पीड़ित वरिष्ठ नागरिक को आवेदन करना चाहिए.
भरण-पोषण अधिकरण द्वारा पक्षकारों की सुनवाई के उपरांत अधिकतम 10,000 रुपये की राशि तक भरण-पोषण का आदेश कर सकता है.
अधिक जानकारी के लिए 'माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007' के प्रावधानों का अध्ययन किया जाना चाहिए.
कृपया नोट करें कि यह संकलित जानकारी है.
- केशव राम सिंघल
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